उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मजदूरों और श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों को अब ₹13,018 मासिक वेतन मिलेगा, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ₹15,100 निर्धारित किया गया है।
सरकार का कहना है कि श्रमिक वर्ग राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनके हितों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बढ़ती महंगाई के दौर में यह फैसला मजदूर परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। नई वेतन दरों का लाभ औद्योगिक इकाइयों, निर्माण कंपनियों, निजी संस्थानों और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों को मिलेगा।
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई दरें लागू होने के बाद नियोक्ताओं को तय न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य होगा। यदि किसी संस्था द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


