₹5,000 करोड़ का Sahara रिफंड: सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को दी वापसी की गारंटी, 2026 तक बढ़ाई समय सीमा

NITC Desk
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सुप्रीम कोर्ट ने Sahara निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी को यह निर्देश दिया है कि Sahara रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाए जाएँ। यह राशि Sahara सहकारी समितियों में निवेश किए गए फंड का बकाया हिस्सा है। साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार की याचिका मानते हुए निवेशकों को भुगतान की नई अंतिम समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तय की है।

 

बेंच में शामिल न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलया बागची ने केंद्र की उस याचिका पर फैसला दिया जिसमें कहा गया था कि Sebi-Sahara खाते में रखे धन का उपयोग बकाया भुगतानों के लिए हो। अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि यह राशि सीधे उन जमाकर्ताओं को मिले जिन्होंने Sahara सहकारी समितियों में पैसे जमा किए थे।

 

सेबी की ओर से अदालत को कहा गया था कि आदेश को कुछ दिन टाल दिया जाए ताकि प्राधिकरण की राय ली जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अदालत ने ये भी कहा कि राशि ट्रांसफर एक सप्ताह के अंदर होनी चाहिए और इस प्रक्रिया की निगरानी पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। भुगतान की प्रक्रिया मार्च 2023 के आदेशों में निर्धारित नियमों के अनुपालन में होगी।

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