अब नहीं करना पड़ेगा 2 दिन इंतजार! 4 अक्टूबर से चेक क्लियर होंगे घंटों में, जानें RBI की नई व्यवस्था

NITC Desk
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अगर आप चेक से लेनदेन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। 4 अक्टूबर 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देशभर में चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब आपको चेक क्लियर होने के लिए 24 से 48 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नई प्रणाली के तहत जैसे ही आपका चेक जमा होगा, उसे फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम (Fast Cheque Clearance System) में भेज दिया जाएगा। यहां हर घंटे सेटलमेंट होगा, जिससे आपका पैसा उसी दिन आपके खाते में आ सकता है।

🔹 नया प्रोसेस कैसे काम करेगा?

  • पहले चेकों की क्लियरिंग केवल निर्धारित समय (batch) पर होती थी।

  • अब यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी — यानी बैंक हर घंटे चेकों का सेटलमेंट करेंगे।

  • क्लियरिंग हाउस सुबह 11 बजे से हर घंटे चेकों की पुष्टि करेगा।

  • शाम 7 बजे तक यदि ड्रॉई बैंक कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो चेक को “स्वतः स्वीकृत” माना जाएगा।

🔹 दो फेज में लागू होगा बदलाव

  1. फेज 1 (4 अक्टूबर 2025 – 2 जनवरी 2026): बैंक को शाम 7 बजे तक प्रतिक्रिया देनी होगी।

  2. फेज 2 (3 जनवरी 2026 से): यह समय घटाकर केवल 3 घंटे कर दिया जाएगा।

🔹 फायदा किसे होगा?

RBI के मुताबिक इस सिस्टम से ग्राहकों को तेजी से भुगतान मिलेगा, कारोबारियों और MSMEs के लिए कैश फ्लो बेहतर होगा और बैंकों में ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

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