हिमाचल प्रदेश में यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगने वाली एंट्री फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। संशोधित शुल्क 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
नई व्यवस्था के तहत निजी वाहनों, हल्के मोटर वाहनों और अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम राज्य के राजस्व को बढ़ाने और पर्यटन ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा।
हालांकि इस फैसले को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों की ओर से मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।


