मसूरी में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर Uttarakhand High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना वन विभाग की अनुमति के किसी भी प्रकार का पेड़ कटान अवैध माना जाएगा।
यह मामला तब सामने आया जब कुछ क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों को काटने की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और विकास कार्यों के नाम पर नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

