21 जनवरी से लागू हुआ अमेरिकी वीजा नियम, 75 देशों के नागरिकों को झटका

NITC Desk
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अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को निलंबित करने का नया नियम लागू कर दिया है। यह नियम 21 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है और इसे हाल के वर्षों के सबसे कड़े इमिग्रेशन फैसलों में से एक माना जा रहा है।

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद ऐसे आवेदकों की संख्या को सीमित करना है जो भविष्य में सरकारी सहायता योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं। सरकार के अनुसार, इससे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सेवाओं पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा।

इस फैसले के बाद अब 75 देशों के नागरिक अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, जब तक यह निलंबन हटाया नहीं जाता। हालांकि, अस्थायी वीजा जैसे बिजनेस, पर्यटन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े वीजा अभी जारी रहेंगे।

इमिग्रेशन विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया भी पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका के मित्र और विरोधी दोनों तरह के देश शामिल हैं।

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