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UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, अंतरिम आदेश जारी

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने UGC द्वारा अधिसूचित ‘इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि इन नियमों की भाषा और दायरा स्पष्ट नहीं है, जिससे भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि ये नियम विश्वविद्यालयों में शिक्षा और प्रशासनिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर अदालत ने केंद्र सरकार और UGC से जवाब तलब करते हुए नियमों के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी।
इस फैसले को शिक्षा जगत में बेहद अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत का यह कदम छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अब अगली सुनवाई तक नए इक्विटी नियम लागू नहीं होंगे।




