उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में अहम संशोधन किए हैं। यह फैसला लंबे समय से आने वाली उन शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें पड़ोसी देशों के नागरिकों के साथ विवाह करने वाले लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही थी।
नए नियमों के अनुसार, नेपाली नागरिक अब अपने Nepal Citizenship Certificate और भारत में छह महीने से अधिक रहने का मिशन सर्टिफिकेट देकर विवाह पंजीकृत कर सकेंगे। इसी प्रकार, भूटानी नागरिकों को Bhutan Citizenship Certificate के साथ Royal Bhutan Mission द्वारा जारी प्रमाणपत्र देना होगा। तिब्बती मूल के नागरिकों के लिए FRO Registration Certificate ही पर्याप्त माना जाएगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इन बदलावों से उत्तराखंड में रहने वाले हजारों ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जिनकी पारिवारिक या वैवाहिक पृष्ठभूमि पड़ोसी देशों से जुड़ी है। प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन है और नियमों को सरल बनाने से पंजीकरण में लगने वाला समय भी कम होगा।


