उत्तराखंड

अब नहीं होगी मनमानी वसूली: उत्तराखंड में स्कूल बस-वैन किराया फिक्स, जानिए पूरी डिटेल

बढ़ती शिकायतों और अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बस और वैन के लिए एक समान शुल्क संरचना लागू कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना और फीस प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।

📊 दूरी के आधार पर फीस

दूरी बस किराया (₹/माह) वैन किराया (₹/माह)
10 किमी तक 2200 2100–2500
10–20 किमी 2700 3000
20–30 किमी 3200 3500
30 किमी से अधिक 3700 लागू नहीं

📌 प्रमुख बातें

पॉइंट जानकारी
लागू कब 1 अप्रैल 2026
आधार मेहरा कमेटी की रिपोर्ट
अतिरिक्त शुल्क पहाड़ी क्षेत्रों में 10%
राहत छुट्टियों में 25% डिस्काउंट
सख्ती अधिक वसूली पर कार्रवाई

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