उत्तराखंड
अब नहीं होगी मनमानी वसूली: उत्तराखंड में स्कूल बस-वैन किराया फिक्स, जानिए पूरी डिटेल

बढ़ती शिकायतों और अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बस और वैन के लिए एक समान शुल्क संरचना लागू कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना और फीस प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।
📊 दूरी के आधार पर फीस
| दूरी | बस किराया (₹/माह) | वैन किराया (₹/माह) |
|---|---|---|
| 10 किमी तक | 2200 | 2100–2500 |
| 10–20 किमी | 2700 | 3000 |
| 20–30 किमी | 3200 | 3500 |
| 30 किमी से अधिक | 3700 | लागू नहीं |
📌 प्रमुख बातें
| पॉइंट | जानकारी |
|---|---|
| लागू कब | 1 अप्रैल 2026 |
| आधार | मेहरा कमेटी की रिपोर्ट |
| अतिरिक्त शुल्क | पहाड़ी क्षेत्रों में 10% |
| राहत | छुट्टियों में 25% डिस्काउंट |
| सख्ती | अधिक वसूली पर कार्रवाई |




