अब नहीं होगी मनमानी वसूली: उत्तराखंड में स्कूल बस-वैन किराया फिक्स, जानिए पूरी डिटेल

NITC Desk
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बढ़ती शिकायतों और अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बस और वैन के लिए एक समान शुल्क संरचना लागू कर दी है। इस फैसले का उद्देश्य निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाना और फीस प्रणाली को पारदर्शी बनाना है।

📊 दूरी के आधार पर फीस

दूरीबस किराया (₹/माह)वैन किराया (₹/माह)
10 किमी तक22002100–2500
10–20 किमी27003000
20–30 किमी32003500
30 किमी से अधिक3700लागू नहीं

📌 प्रमुख बातें

पॉइंटजानकारी
लागू कब1 अप्रैल 2026
आधारमेहरा कमेटी की रिपोर्ट
अतिरिक्त शुल्कपहाड़ी क्षेत्रों में 10%
राहतछुट्टियों में 25% डिस्काउंट
सख्तीअधिक वसूली पर कार्रवाई
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