उत्तराखंड सरकार ने बकरीद की छुट्टी को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। राज्य में पहले 27 मई को ईद-उल-जुहा का सार्वजनिक अवकाश तय किया गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 28 मई 2026 कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने भी सभी अदालतों को नई व्यवस्था से अवगत करा दिया है। आदेश के मुताबिक 27 मई को सभी न्यायालयों में सामान्य कामकाज होगा और सुनवाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
बताया जा रहा है कि त्योहार की संभावित तिथि और चांद दिखने की स्थिति को देखते हुए अवकाश की तारीख बदली गई है। शासन ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इस बदलाव के कारण कर्मचारियों और आम नागरिकों को नई तारीख के अनुसार अपने कार्यक्रम तय करने होंगे। 28 मई को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश लागू रहेगा।


