दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘वीरा राजा वीरा’ कॉपीराइट विवाद में ए.आर. रहमान के खिलाफ निषेधाज्ञा रद्द की

NITC Desk
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ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान को बुधवार (24 सितंबर 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने मणिरत्नम की फिल्म पोनियिन सेलवन-2 (2023) के गीत ‘वीरा राजा वीरा’ पर लगी अंतरिम रोक (इंजंक्शन) को हटा दिया।

 

इससे पहले, अप्रैल 2025 में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने आदेश दिया था कि यह गीत 15वीं सदी की ध्रुपद रचना ‘शिव स्तुति’ से काफी हद तक मेल खाता है और यह कॉपीराइट उल्लंघन का मामला बनता है। उस आदेश के तहत रहमान और निर्माताओं को ₹2 करोड़ जमा करने और गीत के क्रेडिट्स में बदलाव करने का निर्देश दिया गया था।

 

हालांकि, अब जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने उस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि एकल न्यायाधीश ने “सिद्धांतगत गलती” की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम आदेश को हटाने तक सीमित है और अभी मुख्य कॉपीराइट विवाद पर सुनवाई जारी रहेगी।

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