उत्तराखंड में अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, धामी सरकार ने जारी की नियमावली

NITC Desk
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और वायदा पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है।
सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से जारी “अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025” के तहत यह प्रावधान किया गया है।

इस नियमावली के तहत पुलिस आरक्षी, पीएसी उप निरीक्षक, अग्निशमन अधिकारी, बंदी रक्षक, वन दरोगा, आबकारी सिपाही सहित कई वर्दीधारी पदों पर आरक्षण मिलेगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं और उन्हें सम्मान व रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है।

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