डबल मेंबरशिप नियम के चलते नीतीश कुमार का इस्तीफा, राज्यसभा सदस्य बनने का रास्ता साफ

बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर एक अहम संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली है। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्हें यह कदम उठाना जरूरी था।
दरअसल, भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति एक समय में केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। इसी नियम के कारण नीतीश कुमार को विधान परिषद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने समयसीमा के भीतर यह औपचारिकता पूरी कर ली है।
राजनीतिक जानकारों के अनुसार, यह फैसला केवल एक औपचारिक कदम नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावशाली बना सकती है, जबकि राज्य में उनकी पकड़ पहले से मजबूत है।
फिलहाल वे मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और प्रशासनिक कामकाज पहले की तरह जारी है। आने वाले समय में इस फैसले के राजनीतिक असर पर सभी की नजर बनी हुई है।




