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RTI में खुलासा: अयोध्या मस्जिद का लेआउट प्लान खारिज, सड़क और सुरक्षा मानकों पर अटका मामला

अयोध्या में धन्नीपुर गाँव की पांच एकड़ जमीन पर बनने वाली मस्जिद की योजना एक बार फिर बाधित हो गई है। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मस्जिद निर्माण के लिए दिए गए लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं दी।

 

दरअसल, अलग-अलग सरकारी विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त नहीं हो पाए। विशेष रूप से फायर विभाग ने मस्जिद और अस्पताल जैसी ऊँची इमारतों के लिए पर्याप्त चौड़ी सड़क न होने का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज की है। मौजूदा पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) 4-6 मीटर चौड़ा है, जबकि मानक कम से कम 12 मीटर है।

 

सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवम्बर 2019 को अपने फैसले में राम मंदिर के लिए विवादित भूमि हिंदू पक्ष को सौंपने के साथ-साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। 3 अगस्त 2020 को यह भूमि वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित हुई। ट्रस्ट ने जून 2021 में एडीए से लेआउट प्लान की मंजूरी माँगी थी।

 

लेकिन करीब चार साल बाद भी मस्जिद निर्माण आगे नहीं बढ़ सका है। वहीं राम मंदिर का निर्माण तेजी से पूरा होकर राष्ट्रव्यापी उत्सव का केंद्र बन गया। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि मस्जिद निर्माण कब शुरू होगा और क्या प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी।

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