Coldrif सिरप पर MP सरकार का प्रतिबंध, बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठाया कदम

NITC Desk
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मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर Coldrif सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय छिंदवाड़ा जिले में नौ बच्चों की मौत के बाद लिया गया, जिनमें संदिग्ध रूप से गुर्दे की विफलता का मामला सामने आया।

प्रारंभिक प्रयोगशाला जांच में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक विषैले रसायन की मात्रा सीमा से अधिक पाई गई। यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएँ पैदा कर सकता है।

सरकार ने सभी स्टॉक को जब्त कर सील करने और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने भी माता-पिता और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि बच्चों को डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की कफ सिरप न दें।

यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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