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फर्जी तस्वीरों और एआई कंटेंट पर कार्रवाई की मांग, ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार (9 सितंबर 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और अदालत से अपील की कि उनके नाम, तस्वीर और एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा जरूरी है।

 

जस्टिस तेजस कारिया ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से संकेत दिया कि अदालत जल्द ही प्रतिवादियों को चेतावनी देने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित कर सकती है।

 

अभिनेत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत को बताया कि इंटरनेट पर ऐश्वर्या की झूठी और काल्पनिक अंतरंग तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह गलत है। किसी को भी उनके नाम, छवि या व्यक्तित्व का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति तो उनका नाम और चेहरा लगाकर पैसे वसूल रहा है।”

 

उन्होंने आगे कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके नाम और छवि का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है।”

 

इस मामले में ऐश्वर्या का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रवीण आनंद और ध्रुव आनंद ने भी किया।

 

हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आगे की कार्यवाही 7 नवंबर 2025 को संयुक्त रजिस्ट्रार और 15 जनवरी 2026 को मुख्य अदालत के समक्ष तय की है।

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